कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार "यौन उत्पीड़न" में निम्न में से कोई एक या एक से अधिक अप्रिय कार्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या कार्यान्वयन द्वारा) शामिल हैं: -

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